#National

रेप केस में अरेस्ट से पहले राहत नहीं, मुंबई कोर्ट ने एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज – mumbai court rejects ajaz khan anticipatory bail rape case lclar

Spread the love


मुंबई के डिंडोशी सेशन कोर्ट ने अभिनेता एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. यह फैसला जज दत्ता धोबले ने गुरुवार को सुनाया. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एजाज खान की कस्टडी में पूछताछ जरूरी है.

पीड़िता, जो खुद भी एक अभिनेत्री है उसने एफआईआर में आरोप लगाया है कि एजाज खान ने शादी का झांसा देकर आर्थिक और पेशेवर मदद का वादा कर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता का कहना है कि यह सब उसकी मर्जी के बिना हुआ.

अभिनेता एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज

अभियोजन पक्ष के अनुसार, एजाज खान ने एक रियलिटी शो के होस्ट और सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाया और पीड़िता का विश्वास जीता. एजाज पर भारतीय न्याय संहिता की रेप और धोखे से संबंध बनाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

एजाज खान के वकील का दावा है कि दोनों बालिग थे और उनका रिश्ता आपसी सहमति से था. उन्होंने कुछ वॉट्सएप चैट्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कोर्ट को दिखाए जिनमें पीड़िता पर केस वापसी के लिए पैसे मांगने का आरोप है.

एजाज खान पर शादी का झांसा देकर अभिनेत्री से रेप का आरोप

हालांकि, अभियोजन पक्ष ने कहा कि मोबाइल फोन की बरामदगी, चैट्स की जांच और मेडिकल परीक्षण के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है. साथ ही एजाज के खिलाफ पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड है और वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं.

कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में तारीख, जगह और घटनाओं का स्पष्ट जिक्र है और यह सिर्फ सहमति से संबंध का मामला नहीं लगता. इसलिए एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है.



Source link

रेप केस में अरेस्ट से पहले राहत नहीं, मुंबई कोर्ट ने एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज – mumbai court rejects ajaz khan anticipatory bail rape case lclar

ITR Filing 2025: Is July 31 Last

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

betnet vip